Asaram Bapu Case: गुजरात में गांधीनगर की एक अदालत ने स्वयंभू बाबा आसाराम बापू को एक महिला शिष्या के साथ बलात्कार के मामले में सोमवार को दोषी ठहराया | आसाराम के खिलाफ यह मामला 2013 में दर्ज किया गया था | आसाराम पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (सी), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) और अवैध कारावास के तहत मामला दर्ज किया। आसाराम को इन अपराधों का दोषी ठहराया जा चुका है | अदालत ने सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन, बेटी भारती, निर्मला लालवानी, मीरा कलवानी, ध्रुवबेन लालवानी और जावंतीबेन चौधरी को बरी कर दिया
जुलाई 2014 में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी। एक आरोपी की प्रक्रिया के दौरान मौत हो गई। सूरत की महिला ने अक्टूबर 2013 में आसाराम और सात अन्य के खिलाफ मामला दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उसके साथ बलात्कार किया गया था और उसकी इच्छा के विरुद्ध रखा गया था। आपको बता दें की आसाराम और उनके बेटे द्वारा चलाए जा रहे मोटेरा आश्रम में दो बहनों ने 1997 से 2006 के बीच आसाराम और उनके बेटे पर रेप का आरोप लगाया है। छोटी बहन ने नारायण साईं पर रेप का भी आरोप लगाया है। सूरत में नारायण साईं के खिलाफ एक अलग मुकदमा चल रहा है। आसाराम इस मामले में बलात्कार का दोषी ठहराए गए हैं और जोधपुर जेल में बंद है।