Uttar Pradesh News: प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई नई आबकारी नीति के तहत गुरुवार को गाजियाबाद में पहला होम बार का लाइसेंस जारी किया गया है। यह लाइसेंस मुरादनगर के एक कारोबारी द्वारा लिया गया है। इसको लेकर जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि लाइसेंस लेने वाला व्यक्ति घर पर अलग-अलग ब्रांड की 84 बोतलें रख सकता है। साथ ही शराब पीने की उम्र में पहुंच चुके परिजनों, रिश्तेदारों, अतिथियों, दोस्तों के साथ शराब पी सकता है और लाइसेंस कैसे प्राप्त कर सकता है।
उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली 2022 में संशोधन करते हुए बार लाइसेंस के लिए जरूरी बैठने के क्षेत्रफल को अब 200 वर्गमीटर की जगह न्यूनतम 100 वर्गमीटर कर दिया गया है। इसका मतबल यह हुआ कि अब कम जगह में भी बार खोला जा सकेगा। वहीं, न्यूनतम 40 लोगों के बैठने की क्षमता को अब कम कर 30 का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा होटल व रेस्टोरेंट आदि में बार लाइसेंस लेने के लिए जरूरी भोजन कक्ष के प्रावधानों को शिथिल कर दिया गया है। वहीं स्थानीय प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। इसके लिए 12 हजार रुपये शुल्क देना होगा और बतौर सिक्योरिटी 25 हजार रुपये जमा करना होगा।
इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा के बोर्डर पर शराब की दुकानों पर बढ़ती तस्करी के चलते किसी भी व्यक्ति को शराब की एक से ज्यादा पेटी नहीं दी जाएगी। जिससे अवैध और तस्करी की जा रही शराब को रोका जा सके।